राजस्थान के बीकानेर जिले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने शानदार फैसला सुनाया है। मृतक ट्रक ड्राइवर के परिजनों को अब 53.66 लाख का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही 3 साल का ब्याज भी 7 प्रतिशत सालाना की दर से मिलेगा। सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी।
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर ने सड़क हादसे में मृत ट्रक चालक मोहम्मद अली के परिजनों को 53,66,700 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस राशि के साथ 3 जून 2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। यह दावा मृतक के परिवार की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई 'बोला' ने दायर किया था।
मामले के अनुसार, 20 फरवरी 2022 की शाम करीब 7.30 बजे मोहम्मद अली नियंत्रित गति से ट्रक ट्रेलर लेकर सही दिशा में चल रहा था। इसी दौरान खारा गांव के पास नेशनल हाईवे-62 पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर के चालक अरशद शाह ने कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक उल्टी साइड से आकर ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर दो हिस्सों में बंट गया। ट्रक चालक मोहम्मद अली गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के समय मृतक मैसर्स श्री गणेश इंडस्ट्रीज, बीकानेर के मालिक राजेंद्र बिश्नोई के ट्रक में बतौर चालक कार्यरत था। दावा अधिकरण ने सुनवाई के बाद ट्रैक्टर चालक अरशद शाह, ट्रैक्टर मालिक अकबर शाह तथा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटना के लिए संयुक्त और पृथक-पृथक रूप से जिम्मेदार मानते हुए मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि 3 जून 2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भी पीड़ित को भुगतान किया जाए।