bikaner news - Now the import export code will be issued in the District Industries Center
बीकानेर.
जिला उद्योग केंद्र में अब उद्यमियों के लिए आयात निर्यात कोड जारी करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है।
जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य में निर्यात प्रोत्साहन के लिए यदि कोई उद्यमी किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माण तथा विक्रय प्रक्रिया से जुड़े हैं तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को बेचने की इच्छा रखने वालों को आयात-निर्यात कोड लेना अनिवार्य होता है।
उन्होंने बताया कि जो उद्यमी किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माता, खुदरा व्यापारी, राजस्थान में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह तथा स्टार्टअप आदि अपना आईईसी आयात निर्यात कोड बनवाना चाहता हैं वे जिला उद्योग केन्द्र में संपर्क कर सकेंगे। गोदारा ने बताया कि कोड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कंपनी, व्यवसाय के पते का प्रमाण-पत्र विक्रय विलेख, पट्टा विलेख पत्र, किराया समझौता पत्र व बिजली बिल प्रोपराइटर पते का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड तथा पासपोर्ट, जीएसटी नम्बर, पेन कार्ड, बैंक खाता विवरण की प्रति तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा ली जाने वाली पांच सौ रुपए फीस जो कि आवेदक द्वारा डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आदि से भुगतान करना होगा।