बीकानेर

बसावट के आधार पर जारी होंगे पट्टे के बदले पट्टे

प्रशासन शहरों के संग अभियान - परकोटा क्षेत्र में 69 - क के तहत पुराने पट्टे के आधार पर बनेंगे नए पट्टे सडक़ चौड़ाई नियम की बाध्यता नहीं    

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Sep 25, 2021
बसावट के आधार पर जारी होंगे पट्टे के बदले पट्टे

बीकानेर. प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान परकोटा क्षेत्र की संकरी गलियों में स्थित दशकों पुराने मकानों के पुराने पट्टों के बदले नए पट्टे इस बार जारी हो सकेंगे। मकान मालिकों को इसके लिए 69 - क के तहत आवेदन करना होगा। नगर निगम पुराने पट्टे के आधार पर ही नया पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। नया पट्टा बनवाने के लिए शहर की संकरी गलियों में सडक़ों की चौड़ाई की बाध्यता नहीं होगी। पुराने शहर की बसावट के आधार पर बिल्डिंग लाइन में पुराने पट्टों के आधार पर ही नए पट्टे बनाए जाएंगे। पट्टे बनवाने के लिए पूर्व तैयारी शिविरों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सडक़ चौड़ाई की बाध्यता नहीं

सामान्यतया किसी भी स्थान पर पट्टा जारी करने के लिए निर्धारित पट्टा स्थल के आगे सडक़ की चौड़ाई का नियम प्रभावी होता है। उसी नियम के आधार पर पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। परकोटा क्षेत्र शताब्दियों पुराना है और अधिकतर क्षेत्र पुरानी बसावट के आधार पर है। निगम राजस्व अधिकारी जगदीश खींचड़ के अनुसार राज्य सरकार की ओर से इस बार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान ६९ - क के तहत पुराने पट्टे के बदले नया पट्टा जारी करने की व्यवस्था की गई है। एेसे पट्टों में शहर की बसावट के अनुसार पट्टे दिए जाने है। सडक़ की चौड़ाई की बाध्यता नहीं है। 69 - क में टाइटल के बदले टाइटल है। बिल्डिंग लाइन में पट्टे जारी करने की व्यवस्था है।

छोटी-छोटी गलिया, संकरे मार्ग

पुराने शहर में परकोटा क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में छोटी-छोटी गलिया और संकरे मार्ग हैं। मुख्य मार्ग भी अधिक चौड़े नहीं है। चौक चौड़े है, लेकिन गलिया संकरी है। कई गलियां चार से पांच फीट ही चौड़ाई की है। जबकि अधिकतर मार्ग दस से पन्द्रह फीट चौड़ाई के है। 69 - क में विशेष छूट मिलने से एेसे स्थानों पर रहने वाले लोगों को पट्टे के बदले नए पट्टे बनवाने का लाभ मिलेगा।

Published on:
25 Sept 2021 05:49 pm
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