Bilaspur High Court: डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
CG High Court: डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से बताया गया कि कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य के कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की जरूरत है। इसके लिए विधानसभा में प्रक्रिया की जाएगी। कोर्ट ने प्रक्रिया करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े प्रावधान है ही नहीं। एक या दो बार 500-1000 रुपए पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है। ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए है। कोर्ट ने मामले में सरकार को कार्रवाई के संबन्ध में जवाब प्रस्तुत करने कहा है।
उल्लेखनीय है कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई थी। सरकार की ओर से कहा गया कि डीजे और अन्य वाहन माउंटेड साउंड सिस्टम में लेजर लाइट पर पहले से ही रोक है। उल्लंघन पर जुर्माना लग रहा है। बार-बार उल्लंघन पर वाहन जब्त किए जा रहे हैं।