बिलासपुर

Bilaspur High Court: पहली पत्नी के रहते अफसर ने रचाई दूसरी शादी, हाईकोर्ट का 5 IAS को नोटिस जारी

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पांच आईएएस को नोटिस जारी किया है। दरअसल राज्य सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक द्वारा एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई।

2 min read
एक साथ दो कोर्स कर रहा था छात्र (Photo source- Patrika)

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक द्वारा पत्नी के रहते किया दूसरा विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस संदर्भ में दायर अवमानना याचिका पर विभाग के पांच आईएएस अफसरों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है।

Bilaspur High Court: शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

प्रकरण के अनुसार 25.अक्टूबर 2020 को बिलासपुर निवासी विनय शुक्ला ने सहकारिता विभाग को शिकायत प्रेषित की थी कि बिलासपुर संभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुनील तिवारी द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 का उल्लंघन करते हुए एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह बिना शासन के मंजूरी के किया गया है। दूसरी पत्नी से उनका पुत्र भी है।

अतः अपचारी अधिकारी को निलंबित किया जाए एवं विभागीय जांच कर उसे बर्खास्त कर, उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाए। (Chhattisgarh News) शिकायत पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने पर 27 जुलाई 2021 को शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

6 माह के भीतर जांच किए जाने के आदेश जारी

29 सितंबर 2023 को कोर्ट ने संयुक्त पंजीयक के विरुद्ध इस मामले की 6 माह के भीतर जांच किए जाने के आदेश दिए। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय के माध्यम से 12 सितंबर 2024 को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

इन अफसरों को नोटिस

Bilaspur High Court: जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने हिमशिखर गुप्ता तत्कालीन सचिव सहकारिता, सीआर प्रसन्ना वर्तमान सचिव सहकारिता, रमेश शर्मा तत्कालीन पंजीयक सहकारिता, दीपक सोनी तत्कालीन पंजीयक सहकारिता और कुलदीप शर्मा वर्तमान पंजीयक सहकारिता को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

Updated on:
12 Dec 2024 07:34 am
Published on:
12 Dec 2024 07:33 am
Also Read
View All

अगली खबर