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प्ले स्कूलों के 625 संचालकों को नोटिस जारी, इस लापरवाही के चलते शिक्षा विभाग ने उठाया सख्त कदम, जानें

Bilaspur News: संचालित प्ले स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के 625 निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर अनिवार्य रूप से प्ले स्कूल का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं।

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photo- patrika

CG News: बिलासपुर जिले में संचालित प्ले स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के 625 निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर अनिवार्य रूप से प्ले स्कूल का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिले में बड़ी संख्या में प्ले स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने अब तक स्कूल शिक्षा विभाग में पंजीयन नहीं कराया है। पंजीयन के अभाव में इन स्कूलों पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे मनमानी फीस वसूली और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही हैं।

इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज की है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने सभी 625 निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि पंजीयन प्रक्रिया में लापरवाही या टालमटोल करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ये करना होगा

अब हर प्री-प्राइमरी को नाम में ‘प्ले स्कूल’ लिखना होगा। वहीं नए नियम के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्ले स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि कम उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना शारीरिक और मानसिक रूप से सही नहीं है। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों की संख्या, केयर टेकरों की संख्या को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

क्या है प्ले स्कूल प्ले स्कूल यानी वे निजी

(प्राइवेट) स्कूल जो सरकार या नगर निगम/स्थानीय निकाय से किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद या अनुदान नहीं लेते। ये स्कूल 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को शुरुआती बचपन की शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन) देते हैं।

केवल 10 स्कूलों ने ही किया आवेदन

डीईओ ने जिले के चारों ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित निजी प्ले स्कूलों से संपर्क कर पंजीयन सुनिश्चित कराएं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद केवल 10 स्कूलों ने ही आवेदन किया था। मामले को लेकर पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद अब नोटिस जारी किया गया है।

निजी स्कूल के संचालकों को प्ले स्कूल की जानकारी देने के अलावा तत्काल पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया है। नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - विजय टांडे, जिला शिक्षा अधिकारी