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छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर आ​पत्ति, HC ने कांग्रेस की वारंटो याचिका पर सुनवाई से किया इंकार, जानें वजह

Bilaspur High Court: गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की जब याचिका पेश हुई तो डीबी ने इसको वारंटो रिट पर सुनवाई से इंकार कर दिया।

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हाईकोर्ट (photo-patrika)

हाईकोर्ट (photo-patrika)

Bilaspur High Court: गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की जब याचिका पेश हुई तो डीबी ने इसको वारंटो रिट पर सुनवाई से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि, आप इस मामले में हस्तक्षेप के साथ एक जनहित याचिका प्रस्तुत करें।

पहले से एक पीआईएल रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती ने दायर की है, जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रही है। इससे पूर्व राज्य सरकार में 14 मंत्रियों को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि इस बारे में एक याचिका जो पहले से चल रही है, उसके साथ ही इसकी भी सुनवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकोर्ट में कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह नई याचिका लगाई है, जिसमें 11 से 14 मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इससे पहले भी इसी मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती ने यह याचिका पेश की है, जिसमें 14 वें मंत्री को शामिल करने का विरोध किया गया है।