Sub-Inspector Recruitment Exam 2018: हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा में असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट में डबल बेंच में याचिका लगाई थी।
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिलासपुर होईकोर्ट डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि, असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला दिया और कहा कि असफल होने वाले अभ्यर्थी अब क्वैस करने की अपील नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के वेब साइट पर आदेश अपलोड किया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिनों में पूरा करने और 90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि प्लाटून कमांडर के पदों पर चयनित महिला उम्मीदवारों को हटाकर पुरुष उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए।
छत्तीसगढ़ में साल 2018 में एसआई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जो साल 2024 तक पूरी नहीं हो सकी है। साल 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग तेज कर दी है लेकिन 6 साल बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस दैरान उन्होंने लगातार प्रदर्शन कर मंत्री, विधायक और सासंदों से गुहार लगा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों अभ्यर्थी राजधानी रायपुर स्थित तेलीबांधा तालाब पहुंचे और मुंडन करवाया। मुंडन के बाद सभी अभ्यर्थी गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात किए। अभ्यर्थियों का कहना है कि, तारीख नहीं मिलने पर युवतियां भी अपना मुंडन करवाएंगी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द परिणाम जारी करने की मांग की थी।