7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Bilaspur High Court: राजनांदगांव डीईओ का छात्रा के साथ दुर्व्यवहार, जेल भेजने की धमकी पर HC ने जताई नाराजगी, सरकार से मांगा जवाब…

High Court: हाईकोर्ट में राजनादगांव के डीईओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी है।

2 min read
Google source verification
पत्रिका की 3 खबरों पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा- रिपोर्ट और तस्वीरें अधिकारियों के सुस्त और अकर्मण्य रवैये का प्रमाण

Bilaspur High Court: राजनादगांव के डीईओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी है।

प्रकरण की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि लगभग 200 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं, जहां शिक्षकों की कमी है। ऐसे स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। इस पर कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या किया जा रहा, यह बताने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव जिले की छात्राएं स्कूल में शिक्षक नहीं होने पर नियुक्ति की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने गई थी।

यह भी पढ़े: CG High Court: PSC 2005 के परीक्षार्थी आंसर शीट पाने के हकदार, हाईकोर्ट ने कहा – RTI के तहत देनी होगी उत्तर-पुस्तिका… जानें मामला?

छात्राओं का कहना था कि बिना शिक्षक के 11 वीं पास कर लेंगे किन्तु 12 वीं की परीक्षा कैसे फाइट करेंगे। छात्राओं की इस जायज मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि जिंदगी भर जेल में रहोगे तो समझ में आएगा। डीईओ के इस व्यवहार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता प्रकाशित किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। कोर्ट ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव एवं डीईओ राजनांदगांव को नोटिस जारी किया है।

यहां देखें इससे संबंधित खबरें

1. पूर्व कलेक्टर, SDM-SDO सहित आधा दर्जन अफसरों को नोटिस, हाईकोर्ट ने उठाया सख्त कदम

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व कलेक्टर सहित आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस भेजा है। मामला दो किसानों की जमीन बगैर अधिग्रहण किए उस पर सड़क बनाने से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

2. जवान को नौकरी से बर्खास्त किया, फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, CIFS के DG सहित 4 को नोटिस

याचिकाकर्ता को 17 मार्च 2023 को सीआईएसएफ एसईसीएल यूनिट के कमांडेंट ने अनुशासनहीनता का प्रकरण विचारण में होना बता कर निलंबित कर दिया..यहां पढ़ें पूरी खबर…


बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग