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Bilaspur High Court: जवान को नौकरी से बर्खास्त किया, फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, CIFS के DG सहित 4 को नोटिस

Bilaspur High court: याचिकाकर्ता को 17 मार्च 2023 को सीआईएसएफ एसईसीएल यूनिट के कमांडेंट ने अनुशासनहीनता का प्रकरण विचारण में होना बता कर निलंबित कर दिया..

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CG High Court

Bilaspur High Court: सीआईएसएफ अधिकारियों की कार्रवाई को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने सीआईएसएफ के महानिदेशक सहित महानिरीक्षक सीआईएसएफ मुख्यालय भिलाई, उपमहानिरीक्षक एसाईसीएल इकाई बिलासपुर, कमांडेंट एवं सहायक कमांडेंट सीआईएसएफ इकाई एसईसीएल बिलासपुर को नोटिस कर 10 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

Bilaspur High Court: कोरबा जिले के सुभाष नगर निवासी छटू राम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि वह सीआईएसएफ एसईसीएल बिलासपुर यूनिट में कांस्टेबल जीडी के पद पर कार्यरत था। याचिकाकर्ता को 17 मार्च 2023 को सीआईएसएफ एसईसीएल यूनिट के कमांडेंट ने अनुशासनहीनता का प्रकरण विचारण में होना बता कर निलंबित कर दिया।

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निलंबित करने के तत्काल बाद सीआईएसएफ यूनिट एसईसीएल बिलासपुर के कमांडेंट द्वारा 3 जुलाई 2023 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का भी आदेश जारी कर दिया गया।

Bilaspur High Court: दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई का आरोप

बाद में आनन-फानन में जांच करवा कर याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ करवा दी। जिस तारीख को याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया, उस तिथि को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अनुशासनहीनता की कार्यवाही प्रारंभ ही नहीं की गई थी।