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CG High Court: PSC 2005 के परीक्षार्थी आंसर शीट पाने के हकदार, हाईकोर्ट ने कहा – RTI के तहत देनी होगी उत्तर-पुस्तिका… जानें मामला?

CGPSC 2005 Exam: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि RTI के तहत आंसरशीट लेने का अधिकार छात्रों को है। साल 2005 सीजीपीएससी परीक्षा के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही।

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पत्रिका की 3 खबरों पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा- रिपोर्ट और तस्वीरें अधिकारियों के सुस्त और अकर्मण्य रवैये का प्रमाण

बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2005 की पीएससी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को आंसरशीट पाने का अधिकारी माना है। पीएससी की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश से अब 19 साल पहले हुई परीक्षा की आंसरशीट परीक्षार्थियों को मिल सकेगी।

याचिकाकर्ता प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत पीएससी से आंसरशीट की मांग की थी। इसे पीएससी ने अस्वीकार कर दिया था। राज्य सूचना आयोग ने आंसरशीट देने का आदेश दिया। लेकिन पीएससी ने इसके खिलाफ याचिका दायर की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि आरटीआई के तहत आंसरशीट प्राप्त करने का छात्रों को अधिकार है। आदेश के अनुसार पीएससी को 2005 की परीक्षा के वैकल्पिक विषयों, लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी सात प्रश्नपत्रों की आंसरशीट परीक्षार्थियों को देनी होगी।

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यह है मामला

वर्ष 2005 में पीएससी परीक्षा देने वाले दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की आंसरशीट की कॉपी देने की मांग की थी। पीएससी के जनसूचना अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद, राज्य सूचना आयोग में अपील की गई।

आयोग ने वर्ष 2015 में पीएससी को आंसरशीट देने का आदेश दिया, लेकिन पीएससी ने उस वर्ष ही आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरटीआई के तहत छात्रों को आंसरशीट पाने का अधिकार है।

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