Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हृदय रोग से पीड़ित एक प्राचार्य को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है।
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने हृदय रोग से पीड़ित प्राचार्य का स्थानांतरण आदेश निरस्त किया है। कोर्ट ने पाया कि बीमारी के कारण प्राचार्य बीईओ की जिम्मेदारी संभालने में असमर्थ रहेंगे। सागरदीप कॉलोनी, उसलापुर निवासी विजय कुमार वर्मा स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक स्कूल पेण्ड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे। पदस्थापना के दौरान उनका स्थानांतरण प्रभारी बीईओ, पेण्ड्रा के पद पर कर दिया गया।
प्राचार्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में यह तर्क प्रस्तुत किया कि उनकी उम्र 61 वर्ष है एवं वह हृदय संबंधी बीमारी से ग्रस्त हैं। इसलिए प्रभारी बीईओ के पद पर हार्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है।
इसके साथ ही रविन्द्र नाथ चन्द्रा जिनका स्थानांतरण प्रभारी बीईओ.. पेण्ड्रा के पद से व्याख्याता गुरुकुल शासकीय विद्यालय, गौरेला किया गया था। उन्होंने उक्त स्थानांतरण पर हाईकोर्ट से स्थगन (स्टे) प्राप्त कर लिया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया।