बिलासपुर

Bilaspur News: BJP मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी की जाति को लेकर दायर याचिका वापस, जानिए क्या है मामला?

CG High Court: बीजेपी मेयर प्रत्याशी की जाति को लेकर उठा मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अर्जेंट हियरिंग में लगने के कारण मामले की सुनवाई बुधवार 5 फरवरी को हुई।

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Bilaspur News: बिलासपुर जिले की भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। बुधवार को बीडी गुरु की बेंच में सुनवाई के दौरान पता चला कि याचिका में गलत प्रतिवादी बना दिया गया है। कोर्ट ने सही प्रतिवादी बनाकर समान आधार पर फिर से याचिका दायर करने की छूट दी है।

याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर की जगह इलेक्शन ऑफिसर को प्रतिवादी बना दिया गया था। उल्लेखनीय है कि नगर निगम मेयर चुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व सभापति अशोक विधानी की पत्नी एल पद्मजा पूजा विधानी को उम्मीदवार बनाया है। पूजा विधानी ने नामांकन पत्र के साथ ओबीसी जाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। उनके जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज कराते हुए बसपा के मेयर प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका दायर की।

यह है मामला

बिलासपुर नगर निगम मेयर चुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व सभापति अशोक विधानी की पत्नी एल पद्मजा पूजा विधानी को उम्मीदवार बनाया है। उनकी जाति को लेकर पूर्व में आपत्ति करते हुए कांग्रेस ने आपत्ति की थी। निर्वाचन अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराते हुए कांग्रेस की आपत्ति खारिज की थी। इसके बाद बसपा प्रत्याशी ने इसी मुद्दे पर याचिका दायर की।

Updated on:
06 Feb 2025 11:29 am
Published on:
06 Feb 2025 11:28 am
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