बिलासपुर

पंकज उपाध्याय हत्याकांड के आरोपियों के घर चला बुलडोजर, मकान बनाने की बात पर फावड़े से की थी युवक की हत्या…

Bulldozer action in CG: बिलासपुर अरपापार खमतराई अटल चौक के पास 14 फरवरी की रात सड़क पर फैले बिल्डिंग मटेरियल को हटाने की बात पर हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस के बाद अब नगर निगम ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
3 min read
bulldozer_action_in_cg.jpg

Bulldozer action in Bilaspur: बिलासपुर अरपापार खमतराई अटल चौक के पास 14 फरवरी की रात सड़क पर फैले बिल्डिंग मटेरियल को हटाने की बात पर हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस के बाद अब नगर निगम ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

निगम ने आरोपियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे गए बिल्डिंग मटेरियल को जब्त करने के साथ ही आरोपी द्वारा श्मशान भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने 24 घंटे की चेतावनी देते हुए नोटिस चस्पा किया है। बतादें कि 14 फरवरी की रात अटल चौक खमतराई में पंकज उपाध्याय और प्रेम दीपक उर्फ कल्लू का सड़क पर फैले बिल्डिंग मटेरियल को हटाने की बात पर अटल चौक निवासी तिलकेश उर्फ सल्लू सूर्यवंशी, रुपेश सूर्यवंशी , शिव सूर्यवंशी , गोपी सूर्यवंशी व ईश्वरी सूर्यवंशी ने हमला किया था। घटना में पंकज उपाध्याय की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए प्रेम दीपक का उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वाले हत्या के आरोपियों के मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रविवार को निगम अमला आरोपियों के घर पर पहुंचा और 24 घंटे में अवैध रूप से बनाए गए मकान को तोड़ने नोटिस चस्पा किया है।

तोड़फोड़ के लिए 2 नोटिस चस्पा किया...

रविवार को खमतराई पहुंचे निगम अधिकारियों ने हत्या के आरोपियों के घर में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 322, 323 के तहत नोटिस चस्पा किया है। जिसमें नियम के तहत शासकीय भूमि पर बनाए गए मकान के संबंध में जवाब देने कहा है। जवाब नहीं देने पर अधिनियम की धाराओं के तहत मकान तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं अधिनियम की धारा 307(3) के तहत वर्तमान में बिना अनुमति के मकान बनाए जाने पर जवाब मांगते हुए तोड़फोड़ की चेतावनी दी गई है।

जहां मकान बनाया वह है घासभूमि...

नगर निगम के भवन निर्माण अधिकारी सुरेश शर्मा के अनुसार गोपी सूर्यवंशी और उसके भाइयों ने अटल चौक के पास खसरा नंबर 572/1 की जमीन पर मकान और दुकानें बनाई हैं। यह जमीन शासकीय रिकार्ड में घासभूमि है। जिसमें किसी प्रकार का आवास और व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता।

सरकारी जमीन पर 7 दुकानें, आलीशान दो मंजिला मकान...

आरोपियों ने खमतराई चौक के पास घासभूमि की जमीन पर कब्जा करते हुए 7 दुकानें बनाई हैं। साथ ही दुकानों से लगा हुआ दो मंजिला आलीशान मकान बनाया गया है। कुल मिलाकर 10 डिसमिल से अधिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान और दुकानें बनाई गई हैं।

श्मशान की जमीन पर कब्जा हटाया, चौथी बार जब्त किया सामान

आरोपियों ने अटल चौक में सड़क के दूसरी ओर श्मशान की जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाने में उपयोग होने वाली बल्लियां, राफ्टर और सेट्रिंग प्लेट रखने का यार्ड बनाया था। पूर्व में निगम द्वारा यहां 3 बार कार्रवाई की गई थी और सामान जब्त किया गया था। रविवार को पुलिस बल के साथ पहुंचे निगम अधिकारियों ने यहां रखे सामान को जब्त करने के साथ यार्ड को तोड़ दिया।

अवैध रूप से किए गए निर्माण पर गोपी सूर्यवंशी के घर में नोटिस चस्पा किया गया है। यहां की घासभूमि और श्मशान की जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया गया है। नोटिस का जवाब संतोषजन नहीं मिलने और दस्तावेज पेश नहीं करने पर तोड़फोड़ की चेतावनी दी गई है। श्मशान की जमीन पर कब्जा कर रखे गए सामान को जब्त कर लिया गया है। - सुरेश शर्मा, भवन निर्माण अधिकारी, नगर निगम

Updated on:
19 Feb 2024 01:59 pm
Published on:
19 Feb 2024 01:59 pm
Also Read
View All
Bilaspur Industrial Growth: औद्योगिक हब होने के बावजूद स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से बिलासपुर बाहर, उद्योग संगठनों की CM साय से की ये बड़ी मांग

प्रेमी से मिलने पहुंची GF, फिर गला दबाकर की हत्या, बिलासपुर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम जांच में खुला राज

MP & MLA Pending Criminal Cases: देवेंद्र यादव समेत कई नेताओं के केस लंबित, सांसद-विधायकों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जल्द सुनवाई होगी, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

​Bilaspur: बकरियों का चारा जुटाने निकला था पुन्नी, 33 केवी लाइन ने छीन ली जिंदगी

सिलेबस से बाहर सवाल पूछना पड़ा भारी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिजल्ट रद्द कर दोबारा परीक्षा की दी अनुमति