बिलासपुर

CBSE के छात्रों के लिए जरूरी खबर, एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकेंगे ये चीजें, लग जाएगा 2 साल का बैन

CBSE Board Exam 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनियमितताओं से निपटने के लिए सख्त नियम बनाए हैं।

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CBSE Board Exam 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए जरूरी नोटिस जारी किया है। बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित की जाएंगी।

सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित और अनुमत वस्तुओं की सूची जारी की है। इस बार गाइडलाइन में सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र और उनके अभिभावकों को स्पष्ट किया है कि परीक्षा 2025 के दौरान अगर कोई छात्र मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल के लिए परीक्षा में बैठने से निलंबित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, जो छात्र परीक्षा के सुचारु संचालन को प्रभावित करने वाली अफवाहें फैलाने में लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें वर्तमान और अगले वर्ष की परीक्षाओं से भी निलंबित कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले छात्रों की गहन और अनिवार्य शारीरिक तलाशी ली जाएगी। 2025 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई की डेटशीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी, कक्षा 10 की परीक्षाए 18 मार्च 2025 को समाप्त होंगी और कक्षा 12 की परीक्षाए 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगी।

एग्जाम सेंटर पर ये ले जा सकते हैं?

एडमिट कार्ड व स्कूल पहचान पत्र
एडमिट कार्ड और कोई भी सरकारी जारी फोटो पहचान प्रमाण
स्टेशनरी में ज्यामिति/पेंसिल बॉक्स, नीला/रॉयल ब्लू इंक/बॉल पॉइंट/जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड, इरेज़र
एनालॉग घड़ी, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल
मेट्रो कार्ड, बस पास, पैसा

CBSE Board Exam 2025: परीक्षा हॉल में भूलकर भी न ले जाएं ये सामग्री

पाठ्य सामग्री (प्रिंटेड या लिखित), कागज के टुकड़े।
कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर, आदि।
मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, आदि।
अन्य सामान जैसे वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, पाउच, आदि।
मधुमेह रोगियों को छोड़कर, कोई भी खुली या पैक की गई खाद्य सामग्री।
कोई भी अन्य वस्तु जिसका अनुचित साधनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

Published on:
05 Feb 2025 12:51 pm
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