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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई, नेशनल हाईवे किनारे संचालित अवैध ढाबा ध्वस्त, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

CG High Court: बिलासपुर–रायपुर नेशनल हाईवे पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई, नेशनल हाईवे किनारे संचालित अवैध ढाबा ध्वस्त, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर(photo-patrika)

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई, नेशनल हाईवे किनारे संचालित अवैध ढाबा ध्वस्त, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर(photo-patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर–रायपुर नेशनल हाईवे पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र में शासकीय भूमि पर संचालित एक अवैध ढाबे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। यह कार्रवाई आमजन की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए की गई है।

CG High Court: हाईवे सुरक्षा को लेकर सख्ती: सरगांव में अवैध ढाबा ध्वस्त

जानकारी के अनुसार, सरगांव के समीप हाईवे किनारे बरमदेव ढाबा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर संचालित किया जा रहा था। इस संबंध में तहसीलदार सरगांव द्वारा पहले ही अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के बावजूद कब्जा नहीं हटाए जाने पर ढाबा संचालक के खिलाफ बेदखली नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ढाबे को ध्वस्त कर दिया।

सड़क हादसों की आशंका पर प्रशासन अलर्ट

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर–रायपुर नेशनल हाईवे के इस हिस्से में ढाबा और शराब दुकान के संचालन से लगातार सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पथरिया एसडीएम रेखा चंद्रा, तहसीलदार अतुल वैष्णव और राजस्व अमले की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी नेशनल हाईवे के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संबंधित सड़क मार्ग पर ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन, रंबल स्ट्रिप, रोड डिमार्केशन, हाई-रेजोल्यूशन कैमरे और अन्य आवश्यक यातायात सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं।