बिलासपुर

पटवारियों को तगड़ा झटका, हाई कोर्ट ने निरस्त की पदोन्नति परीक्षा, अब प्रमोशन होगा रद्द

CG News: पटवारी पदोन्नति परीक्षा में कई खामियां सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने मामले में कड़ी आलोचना करते हुए परीक्ष निरस्त किया है। इसी के साथ ही पदोन्नति स्वतः समाप्त हो गई..

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पटवारी से राजस्व निरीक्षक के पद पर आयोजित पदोन्नति परीक्षा को निष्पक्षता के अभाव में निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पक्षपात के संकेत मिलने की बात कही है। इस फैसले के बाद 216 पटवारियों को दी गई पदोन्नति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

CG News: परीक्षा और चयन प्रक्रिया में खामियां

जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में कहा है कि पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी और चयन प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष नहीं थी। कोर्ट ने माना कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया में गंभीर खामियां वीं, जिनसे परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उपलब्ध रेकॉर्ड और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद कदाचरण और पक्षपात किया गया। कोर्ट ने माना कि परीक्षा न तो समान अक्सर के सिद्धांत पर आधारित ची और न ही यह प्रशासनिक पदोन्नति के मानकों पर खरी उतरती है।

परीक्षा की निष्पक्षता से समझौता न हो

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजस्व निरीक्षक का पद एक प्रोफेशनल और जिम्मेदारीपूर्ण पद है, जहां पारदर्शिता और योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए। यदि पदोन्नति प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में हो, तो ऐसे चयन को वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि जब पदोन्नति परीक्षा ही कदाचरण के घेरे में है और दूषित है तब पटवारी से पदोन्नति प्राप्त राजस्व निरीक्षकों को प्रशिक्षण पर भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को छूट दी है कि वह पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए नई परीक्षा आयोजित कर सकता है।

कोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्कित करना होगा कि भविष्य में ऐसी किसी भी चयन प्रक्रिया में परीक्षा की पवित्रता और निष्पक्षता से कोई सम्झौता न हो। योग्य उम्मीदवारों को अक्सर मिले और किसी भी प्रकार का पक्षपात वा अनुमित लाभ न दिया जाए।

Published on:
03 Jan 2026 01:45 pm
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