बिलासपुर

CG News: कलेक्टर ने मिल मालिक को थमाया नोटिस, जानें क्या है मामला?

CG News: अवैध धान संग्रहण के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के लिए गठित संयुक्त टीम ने शनिवार को दो ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर 237 बोरी अर्थात लगभग 94 क्विंटल धान जब्त किया।

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CG News: कस्टम मिलिंग के लिए दिए गए धान को एक राइस मिलर्स ने दूसरे व्यापारी को बेच दिया। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य विभाग ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए राइस मिलर्स को नोटिस जारी किया है।

CG News: जानें मामला…

साथ ही उन्हें दो दिवस में समक्ष उपस्थित होकर जवाब मांगा गया है। अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ उनका पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा। मामला बिल्हा ब्लॉक के ग्राम केशला स्थित मेसर्स शंकर राइस प्रोडक्ट का है। राइस मिल के मालिक और संचालक मनोज अग्रवाल पिता राजाराम अग्रवाल हैं।

खाद्य नियंत्रक द्वारा मिल के संचालक को जारी नोटिस में कहा गया है कि आपको 6 दिसंबर को उपार्जन केन्द्र सेवांर से 280 क्विंटल धान उठाव के लिए डीओ जारी हुआ था। जिसके विरुद्ध आपके द्वारा 3 जनवरी को वाहन क्रमांक सीजी 04 एलजेड 7978 के द्वारा धान का उठाव किया गया।

शासकीय धान का निजी व्यापारी को विक्रय जाना प्रमाणित

इसी दिन राजस्व विभाग तहसील-बिल्हा के अधिकारियों द्वारा ग्राम बरतोरी ब्लॉक बिल्हा स्थित ओम ट्रेडर्स की जांच की गई। जहां से आपके मिल के लिए जारी डीओ के विरूद्ध उठाव किए गए 280 क्विंटल धान (700 कट्टी) धान को वाहन कमांक सीजी 04 एलजेड 7978 से खाली कराया जा रहा था एवं वाहन चालक भी मौके से फरार था। इस प्रकार आपके द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित शासकीय धान का निजी व्यापारी को विक्रय जाना प्रमाणित होता है।

इधर, अवैध भंडारण करते 94 क्विंटल धान जब्त

CG News: अवैध धान संग्रहण के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के लिए गठित संयुक्त टीम ने शनिवार को दो ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर 237 बोरी अर्थात लगभग 94 क्विंटल धान जब्त किया। खाद्य विभाग के जिला अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील बेलतरा के ग्राम नेवसा में व्यापारी सूरज साहू के घर से 102 कट्टी (40) क्विंटल) धान पाया गया।

धान के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण धान को राजस्व विभाग द्वारा सील किया गया। इसी तरह नेवसा में ही व्यापारी हरि सूर्यवंशी के घर पर उसके टोकन से 135 कट्टी (54 क्विंटल) धान का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उपरोक्तानुसार धान को सील किया गया।

Updated on:
05 Jan 2025 04:00 pm
Published on:
05 Jan 2025 03:59 pm
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