
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिए जाने पर महिला ने घर में दिनदहाड़े घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सत्र न्यायालय ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत कॉल डिटेल के आधार पर दोनों में पुरानी जान पहचान होना पाया।
CG News: घटना के दिन पीड़िता ने ही फोन कर आरोपी को बुलाया था। सत्र न्यायालय ने इस आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता ने इसके खिलाफ अपील की जिसे सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज किया है।
CG News: गरियाबंद क्षेत्र निवासी महिला ने शिक्षक के खिलाफ 18 मार्च को रिपोर्ट लिखाई कि वह 16 मार्च 2012 की दोपहर 2.30 बजे घर में अकेली थी। उसी समय आरोपी हस्ताक्षर लेने के बहाने घर में आया और हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। हल्ला सुनकर उसकी भाभी आई तो आरोपी उसे धक्का देकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
कॉल डिटेल से स्पष्ट हुआ कि 7 जनवरी 2011 से मार्च 2012 तक पीड़िता लगातार आरोपी से मोबाइल पर बात करती थी। अभियुक्त बार-बार उसके घर आता था। इससे पता चलता है कि पूरे प्रकरण में महिला की सहमति थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (1) 450 व 506 (2) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सत्र न्यायालय से आरोपी के दोषमुक्त होने के बाद महिला ने हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा महिला ने अपनी छवि बचाने के लिए आरोपी को झूठे मामले में फंसाया है।