बिलासपुर

रेड, आरेंज, ग्रीन जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग रखें

दूसरे राज्यों से आने वाले रेड, आरेंज ,ग्रीन जोन के प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग स्थानों पर रखा जाए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश अग्रवाल ने मस्तूरी विकासखंड के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया है ।
less than 1 minute read
रेड, आरेंज, ग्रीन जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग रखें
रेड, आरेंज, ग्रीन जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग रखें

बिलासपुर. दूसरे राज्यों से आने वाले रेड, आरेंज ,ग्रीन जोन के प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग स्थानों पर रखा जाए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश अग्रवाल ने मस्तूरी विकासखंड के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया है ।

अग्रवाल ने कहा कि नए आने वाले प्रवासियों को वर्तमान में रह रहे श्रमिकों के साथ मिश्रित न करें । जिला प्रशासन से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही उन्हें सेंटर से घर जाने की अनुमति दें। उन्होंने निर्देश दिया है कि रेड, आरेंज व ग्रीन जोन वाले प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों को पृथक- पृथक रखा जाए । अग्रवाल ने मस्तूरी विकासखंड के दर्रीघाट, लिमतरा कंटेन्मेंट जोन का निरीक्षण किया। जहां से एक श्रमिक कोविड.19 पॉजीटिव पाया गया है।
नवीन कन्या उमाशा मस्तूरी क्वारंटीन केन्द्र में भोजन पकाने वाली स्व सहायता समूह के महिलाओं से उन्होंने कहा कि भोजन परोसने के दौरान वे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जयरामनगर में निरीक्षण के दौरान सीईओ मस्तूरी को यहां निर्मित समस्त अहाता युक्त शासकीय भवनों में शत-प्रतिशत पौधरोपण हेतु कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।

Published on:
24 May 2020 09:01 pm
Also Read
View All
Bilaspur Industrial Growth: औद्योगिक हब होने के बावजूद स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से बिलासपुर बाहर, उद्योग संगठनों की CM साय से की ये बड़ी मांग

प्रेमी से मिलने पहुंची GF, फिर गला दबाकर की हत्या, बिलासपुर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम जांच में खुला राज

MP & MLA Pending Criminal Cases: देवेंद्र यादव समेत कई नेताओं के केस लंबित, सांसद-विधायकों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जल्द सुनवाई होगी, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

​Bilaspur: बकरियों का चारा जुटाने निकला था पुन्नी, 33 केवी लाइन ने छीन ली जिंदगी

सिलेबस से बाहर सवाल पूछना पड़ा भारी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिजल्ट रद्द कर दोबारा परीक्षा की दी अनुमति