
बिलासपुर . जिले के 9 क्षेत्रों को सोमवार को कंटेनमेंटन जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग ने इन क्षेत्रों के तीन किलोमीटर के दायरे को बफर जोन घोषित करके नागरिकों के निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन क्षेत्रों की सभी दुकानें बंद कर दी गई। मेडिकल इमरजेंसी को छोडक़र गांवों में आने जाने के लिए केवल एक रास्ता बनाया गया है।
कोविड 19 संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। नगर पंचायत बिल्हा में कोरोना के संक्रमित मरीज मिलने के बाद सांस्कृतिक भवन तहसील बिल्हा को कन्टेनमेंट जोन घोषित कया गया है। इसके तीन किमी. के दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम सारधा में एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस गांव के तीन किमी. के दायरे में सरवानी नगाराडीह, कुआं,कया,कड़ार व फरहदा को बफर जोन घोषित किया गया है। बिल्हा तहसील का ग्राम मुढ़ीपार में कोरोना के पाँजिटिव मरीज मिलने के बाद इसे कंटेनमेंट व तेलसरा, रहंगी, मोहभ_ा ,रहंगी, बिल्हा,उमरिया को बफर जोन घोषित किया गया है। बिल्हा तहसील के ग्राम रहंगी को पॉजिटिव मरीज मिलने पर कन्टेनमेंट जोन व मुढ़ीपार, बोदरी नगर पंचायत , एनएच १३० व इंद्रपुरी बस्ती रहंगी ,मोहभट्ठा को बफर जोन घोषित किया गया है। मस्तूरी तहसील के ग्राम कटहा कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने पर इसे कंटेनमेंट जोन एवं तीन किमी. के दायरे में आने वाले लीलागर नदी,ग्राम मल्हार, जुनवानी एवं जलसो को बफर जोन घोषित किया गया है। मस्तूरी तहसील के ग्राम सीपत में पॉजिटिव मरीज मिलने पर शासकीय मदन लाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत को कंटेनमेंट व इस कालेज के तीन किमी. दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है। मस्तूरी तहसील के ग्राम किरारी में पॉजिटिव मरीज मिलने पर बकलीभाठा को कंटेनमेंट व इसके तीन किमी. क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। बिलासपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सेमरताल कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन एवं इसके तीन किमी. का दायरा सेमरताल सूर्यवंशी मोहल्ला, सेंटर से सेमरताल वार्ड क्रमांक दो, गतौरी प्राथमिक शाला पंचायत भवन एवं भदौरियाखार की सीमा तक बफर जोन घोषित किया गया है। कोटा तहसील के करवा (टेंगनमाडा ) में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कंटेनमेंट व कुरवार,नगोई, बिटकुली, पहाड़ बछाली एवं उपका को बफर जोन घोषित किया गया है।
आवागमन व सभी दुकानें बंद
इन बफर जोन की सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जावेगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन प्रतिबंध कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोडक़र अन्रू किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंध कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग शुरू की गई है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी एवं सेंपल ,जांच टीम भेजेगी। कंटेनमेंट जोन में आने-जाने का रास्ता एक रहेगा। सेनेटाइजिंग की जाएगी।