बिलासपुर

47 साल का अधेड़ 12 साल की बच्ची को बेटी बनाकर करता रहा दुष्कर्म, मामला खुला तो पड़ोसी रह गए हक्के-बक्के

12 year old girl rape: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी धन्नू लाल चतुर्वेदी को पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार

2 min read
Jul 15, 2019
Man raped 12 year old girl in Bilaspur
47 साल का अधेड़ 12 साल की बच्ची को बेटी बनाकर करता रहा दुष्कर्म, मामला खुला तो पड़ोसी रह गए हक्के-बक्के

बिलासपुर. नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर 47 वर्ष का अधेड़ अपहरण कर रायपुर ले गया। किराये के मकान में रखकर नाबालिग के साथ लगातार दैहिक शोषण(12 year old girl rape)करता रहा। नाबालिग लड़की बरामद करने के बादपुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए एएसपी ओपी शर्मा ने बताया कि सिविल लाइन थानांतर्गत क्षेत्र से 3 जुलाई को 12 साल की नाबालिग लड़की डांस क्लास जाने की जानकारी परिजनों को देकर घर से निकली थी और लौटकर घर नहीं आई। परिजनों ने 4 जुलाई को शिकायत थाने में दर्ज कराई थी।

मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग के घर के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग खंगाली, जिसमें पता चला कि नाबालिग 3 जुलाई को शिवनाथ एक्सप्रेस में ग्राम मंगला दीनदयाल कॉलोनी निवासी धन्नू लाल चतुर्वेदी पिता परदेशीराम ( 47) के साथ जाते देखा गया था। पुलिस धन्नूलाल की तलाश कर रही थी।

स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे की रिकर्डिंग व रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि धन्नूलाल ने 2 रायपुर व 2 नागपुर की टिकटें खरीदी थी। नाबालिग व धन्नू की पतासाजी के लिए पुलिस की 3 टीमें रायपुर भेजी गई थी। टीम ने रायपुर में नाबालिग की फोटो डोर-टू-डोर संपर्क कर दिखाकर पतासाजी की। 12 जुलाई को पुलिस को चंदनीडीह के एक मकान में नाबालिग लड़की मिली। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि धन्नूलाल नाबालिग को लेकर 4 जुलाई को रायपुर आया था। वह नाबालिग को बेटी बताकर उसके साथ रह रहा था।

नाबालिग को पुलिस ने बरामद किया। नाबालिग ने बताया कि धन्नू उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। वह लगातार रायपुर में उसका दैहिक शोषण(12 year old girl rape)कर रहा था। 14 जुलाई को पुलिस ने आरोपी धन्नूलाल को रायपुर से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ धारा 365, 366, 376 व पोस्को एक्ट की धारा 6,10 के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

Published on:
15 Jul 2019 09:26 pm