Patrika Mahila Suraksha: बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने जूनियर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोपी डॉ पंकज की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया है।
Patrika Mahila Suraksha: बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने जूनियर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोपी डॉ पंकज की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया है।
उल्लेखनीय है कि सिम्स मेडिकल कॉलेज की जूनियर महिला डॉक्टर ने मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ पंकज टेभुरनिकर पर परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी पहले सिम्स की विशाखा कमेटी से शिकायत की। कार्रवाई नहीं होने एवं आरोपी की हरकत बढ़ने पर उसने डीन से शिकायत की।
पीड़िता ने मामले की सिटी कोतवाली थाने में भी रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने डॉ पंकज के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने डॉक्टर ने अग्रिम जमानत आवेदन किया था। पीड़िता की ओर से जमानत दिए जाने पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया है।
बता दें कि एक साल पहले सिम्स में इस तरह के मामले उजागर हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नोटिस देकर खानापूर्ति कर दी गई थी। इसमें एक मामले में सिम्स में उपचार के लिए भर्ती सेंट्रल जेल के एक कैदी की पत्नी ने सिम्स के एक डॉक्टर पर बेड शेयरिंग का ऑफर देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा एक अन्य विभाग के एचओडी पर भी इंटर्न छात्रा ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे।