बिलासपुर

Chhattisgarh High Court: योग्यता होने पर भी मनपसंद पद पर अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला

High court : योग्यता होने पर भी कर्मचारी के आश्रित को मनपसंद पद पर अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है। जानिए अदालत के इस अहम निर्णय का आधार, क्या कहा फैसले में और इसका सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा।
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Jul 05, 2026
Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट(photo source- Patrika)

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता अधिक होने पर भी मनपसंद पद पर अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) और बीएड पास महिला को चपरासी पद स्वीकारने के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबारना है, न कि योग्यता के आधार पर नियमित रोजगार प्रदान कराना।

खबर अपडेट की जा रही है।

Updated on:
05 Jul 2026 07:54 am
Published on:
05 Jul 2026 07:54 am