CG Medical College: बिलासपुर जिले में मेडिकल से जुड़े विभिन्न कोर्स चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं शारीरिक उपचार (फिजियोथेरेपी) चिकित्सक प्रवेश नियम 2025 में एनआरआई कोटा समाप्त करने दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
CG Medical College: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मेडिकल से जुड़े विभिन्न कोर्स चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं शारीरिक उपचार (फिजियोथेरेपी) चिकित्सक प्रवेश नियम 2025 में एनआरआई कोटा समाप्त करने दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जनहित के बजाय याचिका को व्यक्तिगत हित से जुड़ा होने के कारण खारिज करते हुए जमा अमानत राशि जब्त करने के निर्देश दिए।
रायपुर निवासी समाज सेवी ने छत्तीसगढ़ शासन द्बारा राजपत्र में अधिसूचित मेडिकल प्रवेश नियम 2025 के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नियम में एनआरआई कोटा रखे जाने को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उनके परिवार व रिश्तेदार के बच्चे चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए नीट परीक्षा दे रहे हैं।
इसके कोटा निर्धारित किए जाने से इन बच्चों के एडमिशन पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रवेश नीट के मैरिट आधार पर ही दिए जाने का आदेश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को जनहित के बजाय व्यक्तिगत होने के आधार पर खारिज कर दिया।