CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने सूरजपुर जिले के बहुचर्चित गैंगरेप केस में फैसला दिया है कि कानून के अनुसार अगर समूह के एक सदस्य ने दुष्कर्म किया और अन्य उसकी मंशा में शामिल रहे, तो सभी दोषी माने जाएंगे।
CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने सूरजपुर जिले के बहुचर्चित गैंगरेप केस में फैसला दिया है कि कानून के अनुसार अगर समूह के एक सदस्य ने दुष्कर्म किया और अन्य उसकी मंशा में शामिल रहे, तो सभी दोषी माने जाएंगे। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को गैंगरेप का दोषी माना है।
हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो, एससी-एसटी और आईटी एक्ट में पर्याप्त सबूत नहीं होने पर बरी किया। लेकिन आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत आरोप सिद्ध होने के कारण उनकी सजा यथावत रखी है।
उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को विशेष न्यायाधीश, सूरजपुर ने सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 4 से 20 साल तक की कड़ी सजा सुनाई थी। आरोपियों को धारा 363/34 में 4 वर्ष, धारा 366/34 में 6 वर्ष, धारा 376 डी में 20 वर्ष, धारा 6 पाक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष, एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और धारा 67 बी आईटी एक्ट में 5 वर्ष और एक लाख रुपये जुर्माना भी दिया गया था।