बिलासपुर

आबकारी विभाग के 29 अफसरों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, HC ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें क्या कहा?

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे आबकारी विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

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हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे आबकारी विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी 29 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। आरोपियों को सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की गिरतारी से बचने के लिए इन सभी अधिकारियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद याचिकाएं खारिज करते हुए साफ कहा कि आरोपी निचली अदालत में सरेंडर करें और वहीं जमानत के लिए आवेदन लगाए।

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विभागीय मिलीभगत से हुआ घोटाला

बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए हजारों करोड़ के इस शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने करीब 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि विभागीय मिलीभगत से ओवर बिलिंग, नकली बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए अवैध वसूली की गई। इसी मामले में पेश किए गए चालान के बाद कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को 20 अगस्त तक उपस्थित होने का आदेश दिया था। जिसके बाद सभी दोषी अधिकारियों ने गिरतारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं लगाई थीं।

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Updated on:
19 Aug 2025 10:33 am
Published on:
19 Aug 2025 10:32 am
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