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वेब सीरीज ‘हसमुख’ की रिलीज का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, जानिए क्या है पूरा मामला

इस याचिका को एडवोकेट श्रीकृष्णा राजगोपाल ने दायर किया है। उनकी मांग है कि या तो इस सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जाए या फिर कुछ कंटेंट को हटाया जाए।
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May 05, 2020
Hasmukh
Hasmukh

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हसमुख पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि कि ये वेब सीरीज वकीलों की छवि को नुकसान पहुंचाती है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने वकील आशुतोष दुबे द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया है। हसमुख के प्रसारण पर हमेशा के लिए रोक लगाने की मांग करने वाली मुख्य याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता का दावा
इस याचिका को एडवोकेट श्रीकृष्णा राजगोपाल ने दायर किया है। उनकी मांग है कि या तो इस सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जाए या फिर कुछ कंटेंट को हटाया जाए। हसमुख के चौथे एपिसोड पर उन्हें खास आपत्ति है। उनका कहना है कि ये वेब सीरीज वकीलों की छवि और सम्मान को धूमिल करती है। याचिकाकर्ता का दावा है सीरीज में चौथे एपिसोड में वकीलों को चोर, लुटेरे, गुंडे और रेपिस्ट के तौर पर दिखाया गया है। उन्होंने सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर से ऑनलाइन माफी की भी मांग की है।

मेकर्स को राहत
आपको बता दें, इस सीरीज में वीर दास लीड रोल में हैं। कोर्ट के फैसले से सीरीज के मेकर्स को राहत मिली है। हसमुख एक डार्क कॉमेडी वेब शो है, जिसे निखिल गोनसाल्वेस ने डायरेक्ट किया है। इसमें वीर दास के अलावा रणवीर शौरी, रवि किशन, मनोज पाहवा, अमृता बाग्ची शामिल हैं। इसका नेटफ्लिक्स पर 17 अप्रैल को प्रसारित किया गया।

Updated on:
05 May 2020 03:14 pm
Published on:
05 May 2020 03:14 pm