Shah Rukh-Akshay and Ajay Devgn HC Notice: पान मसाला कंपनियों के विज्ञापन के मामले में शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को हाईकोर्ट से नोटिस भेजा गया है।
Shah Rukh-Akshay and Ajay Devgn HC Notice: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शाहरुख खान, अक्षय कुमार, और अजय देवगन को पान मसाला कंपनियों के विज्ञापन में शामिल होने के मामले में नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार के वकील ने इस अवमानना याचिका पर लखनऊ पीठ से इस अपील को खारिज करने की अर्जी भी दी है। केंद्र सरकार के वकील ने बताया, इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय कर रही है और इसके कारण इस याचिका को खारिज करने की अर्जी दी गई है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने इस अवमानना याचिका को पारित किया है और अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 को तारीख निर्धारित की गई है।”
पहले इस मामले में, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया था, जिसमें दलील दी गई थी कि इन अभिनेताओं को उच्च सम्मान मिला है, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं।
केंद्र सरकार को मिला नोटिस
इस मामले के याचिकाकर्ता ने कहा, “22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था।” शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने कहा, “केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। वहीं, अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार रद्द करने के बावजूद उन्हें विज्ञापन में दिखाने पर संबंधित पान मसाला कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है।”