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न्यूड फोटोशूट मामले में Ranveer Singh के घर पहुंची पुलिस, 22 अगस्त को हो सकती है पूछताछ

कुछ समय पहले न्यूड फोटोशूट को लेकर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस उसके घर पहुंची जहां उनको पता चला कि एक्टर 16 अगस्त को वापस आएंगे, जिसके बाद पुलिस की टीम एक बार फिर उनके आवास पर जाएगी।

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Aug 13, 2022
न्यूड फोटोशूट मामले में Ranveer Singh के घर पहुंची पुलिस

पिछले महीने अपने अतरंगी अंदाज और अजीबो-गरीब कपड़ों को लेकर पहचाने जाने वाले एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पैपर मैगजीन के लिए न्यूज फोटोशूट करवाया था, जिसको लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी खूब आलोचना हुई थी। वहीं मुंबई में एक्टर के खिलाफ ‘अश्लीलता कानून’ (67A) के तहत शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। वहीं इस मामले में हाल में मुंबई पुलिस उनके घर पहुंची जहां, उनको पता चला कि एक्टर शूट के लिए मुंबई से बाहर गए हैं और 16 अगस्त को वापस आएंगे, जिसके बाद पुलिस एक बार फिर उनके घर जाएंगी। न्यूड फोटोशूट को लेकर रणवीर सिंह से पूछताछ हो सकती है।

इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बताया था कि ‘वे रणवीर को चेंबूर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में 22 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब करेगी’। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि ‘पुलिस की एक टीम ने शुक्रवार को एक्टर को समन जारी करने के लिए मुंबई में उनके आवास का दौरा किया, लेकिन वे अपने घर पर नहीं थे’।

सामने आ रही खबरों के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि ‘पुलिस को बताया गया कि एक्टर 16 अगस्त को वापस अपने आवास पर आएंगे, जिसके बाद टीम एक बार फिर से उनके आवास पर जाएगी और 22 अगस्त को समन जारी करेगी’। रवणीर सिंह के खिलाफ 26 जुलाई को मुंबई में न्यूज फोटोशूट को लेकर शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज की थी।

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बता दें कि एक्टर के खिलाफ ये शिकायत NGO के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। तब मुंबई पुलिस द्वारा जारी एक नोट के मुताबिक एक्टर पर अपनी न्यूड तस्वीरें पोस्ट करके ‘बड़ी कमाई’ करने के लिए ‘छोटे बच्चों और बड़े पैमाने पर समाज पर एक खराब प्रभाव’ डालने का आरोप लगा है। इस बात के साथ ही उन पर महिलाओं की गरिमा को भी भंग करने की कोशिश का भी आरोप लगा है।

इस बारे में बात करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘हम मामले में अपनी जांच के तहत चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनका बयान दर्ज करेंगे’। रणवीर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री), 293 (युवा व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं की बिक्री) और 509 (महिलाओं की शील भंग करने का इरादा) के तहत धारा 67 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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Published on:
13 Aug 2022 10:45 am
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