बुरहानपुर

बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास

- जिला न्यायालय का फैसला
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 Double life imprisonment for accused of kidnapping girl child
Double life imprisonment for accused of kidnapping girl child

आरोपी मुकेश पिता मोतीराम को गिरतार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 2 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एल, 6, 5 जे सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जिला न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 366 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार का अर्थदंड, धारा 5 एल 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10 हजार का अर्थदंड तथा धारा 5जे, 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से आरोपी मुकेश को दंडित किया गया।


बुरहानपुर. जिलान्यायालय ने अव्यस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास एवं 23 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केएस बारिया ने आरोपी मुकेश पिता मोतीराम 23 वर्षीय को दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक अति जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया कि 4 नवंबर 2016 को शाम 6 बजे पीडि़ता का पिता खेत से काम कर लौटा था। घर पर उसकी पुत्री नहीं मिली तब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि वह घर पर नहीं हंै तब पीडि़ता के पिता ने घर के आसपास एवं रिश्तेदारों से पता किया लेकिन नहीं मिलने पर थाना खकनार में शिकायत की गई। जांच के दौरान पुलिस ने पीडि़ता को बरामद किया मेडिकल परीक्षण कराकर पुलिस ने आरोपी मुकेश पिता मोतीराम को गिरतार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 2 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एल, 6, 5 जे सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जिला न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 366 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार का अर्थदंड, धारा 5 एल 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10 हजार का अर्थदंड तथा धारा 5जे, 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से आरोपी मुकेश को दंडित किया गया।

Published on:
26 Feb 2020 06:01 am