
Burhanpur news: ब्लैक लिस्ट करेगा विभाग (Photo Source - Patrika)
Burhanpur news: यदि आपके वाहन पर अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी है, तो अब संभल जाइए। बुरहानपुर परिवहन विभाग शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और वाहनों की सुरक्षा पहचान सुनिश्चित करने के लिए लिस्टिंग की तैयारी में है। शहर में ऐसे करीब 25 हजार से ज्यादा वाहन है, जो एक अप्रेल 2019 के पहले के हैं। अब तक बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहन मालिक आसानी से बच निकलते थे, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण ऑनलाइन चालान भी उन तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी। नियम तोड़ने वाले इन वाहनों की सूची परिवहन विभाग मांगेगा। जहां विभाग इन्हें ब्लैक लिस्ट कर देगा।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1 अप्रेल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। पहले यह अभियान चला था, लेकिन फिर ढिलाई के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब आरटीओ ने इसे फिर से प्राथमिकता सूची में डाला है, ताकि शहर के डेटाबेस में हर वाहन की पहचान सुरक्षित हो सके।
परिवहन विभाग की ओर से लिस्टिंग होने का सीधा मतलब है कि वाहन से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगी। वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण, नाम ट्रांसफर बिक्री नहीं होगा। वाहन की फिटनेस और परमिट रिन्यू नहीं होगा। जब तक वाहन मालिक एचएसआरपी नहीं लगवाते और लंबित जुर्माना यदि कोई हो नहीं भरते, तब तक ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकेंगी।
1 अप्रैल 2019 से पहले की पुरानी बाइक पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर जाकर वाहन विवरण भरना, और डीलर का चयन करके भुगतान करना है। गाड़ी की जानकारी दें, राज्य चुनें। इसके बाद अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक दर्ज करें।
व्यक्तिगत विवरण बाइक मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और पूरा पता भरें। इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करके सत्यापित करें। डीलर चयन और भुगतान डीलर चुनें। अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी बाइक डीलर या एजेंसी का चयन करें जहां आप नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट लें, नंबर प्लेट फिट कराने के लिए एक तारीख और समय का स्लॉट चुनें। पेमेंट के बाद रसीद डाउनलोड कर लें। या जहां से गाड़ी खरीदी उस शोरूम पर भी जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाना अनिवार्य है। नहीं तो ऐसे वाहन बिकेंगे नहीं, न ही फिटनेस परमिट रिन्यू होगा। एक लाख दो पहिया वाहनों में लगभग इसमें 25 हजार वाहनों पर ये नंबर प्लेट नहीं है।
-टैक्स जमा नहीं होगा और एनओसी जारी नहीं होगी।
-ऋण संबंधी (लोन) कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं हो सकेगी।
-हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सुरक्षा पर वाहन की पहचान के लिए बेहद जरूरी है। वाहन मालिक किसी भी कानूनी असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने वाहनों में एचएसआरपी लगवा लें।
Updated on:
29 Jul 2026 05:54 pm
Published on:
29 Jul 2026 05:54 pm
