district court: बुरहानपुर जिला न्यायालय से चार साल पहले बच्ची की हत्या कर शव कुएं में फेंकने वाली महिला को उम्रकैद मिली। सजा मिलते ही उसने कोर्ट परिसर में फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की।
district court: बुरहानपुर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र में बालिका का अपहरण कर हत्या करने के बाद शव कुएं में फेंकने के 4 साल पुराने प्रकरण में जिला न्यायालय ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास एवं 7 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाते ही महिला ने कोर्ट परिसर से बाहर फिनाइल पी लिया, पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां आरोपी महिला की जान बच गई। बुधवार को मेडिकल चेकअप के बाद खंडवा जेल रवाना कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार मामला 23 दिसंबर, 2021 का है। नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने के बाद शव बोरी में बांधकर एक खंडहर कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस जांच के बाद गांव में ही रहने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया।
जिला सत्र न्यायालय आशिता श्रीवास्तव ने मंगलवार को धारा 363, 302, 201 भादवि में महिला को आजीवन कारावास एवं 7 हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने इस प्रकरण में साक्ष्य विश्लेषण श्रंखला कड़ी से कड़ी जोडकर पेश किए। विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक गिरवरसिंह जलोदिया ने की ग थी। पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख द्वारा की गई।
शाहपुर पुलिस के अनुसार आरोपी महिला जमानत पर थी। बुधवार को अंतिम पेशी होने से महिला अपने साथ फिनाइल छिपाकर लेकर आई थी, सजा सुनने के बाद बाहर निकली और अचानक परिसर में फिनाइल पी लिया। जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौहान ने महिला के बयान दर्ज किए। पुलिस अभिरक्षा में इलाज कराने के बाद बुधवार को महिला ठीक होने पर खंडवा जेल रवाना कर दिया गया।