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80CCD (1), 80CCD(2)…10(12A) : आयकर की इन सभी धाराओं का फायदा पाएंगे ये केंद्रीय कर्मचारी

UPS को लेकर रेल कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है, जिसमें लग रहा था कि टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा या नहीं।

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Aug 29, 2025
रेल कर्मचारियों को भी मिलेगा टैक्स बेनिफिट का फायदा। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme, UPS) पर रेलवे कर्मचारियों को भी वही टैक्स फायदा देने का ऐलान किया गया है, जो अब तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिलते रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में 28 अगस्त 2025 को आदेश जारी कर सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को UPS के टैक्स प्रावधान लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे UPS को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है, जिसमें लग रहा था कि टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा या नहीं। अब यह साफ हो गया है कि नई योजना में भी कर लाभ पुराने सिस्टम की तरह ही जारी रहेंगे।

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पेंशन गारंटी का फायदा मिलेगा

दरअसल, वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2025 में गजट नोटिफिकेशन के जरिए UPS की शुरुआत की थी। यह योजना मौजूदा NPS फ्रेमवर्क का ही हिस्सा है और कर्मचारियों को एक वैकल्पिक विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी NPS की तरह ही योगदान करेंगे, लेकिन उन्हें भविष्य में पेंशन गारंटी का फायदा मिलेगा।

UPS में भी वही छूट लागू होंगी जो NPS पर

अब टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि UPS में भी वही छूट लागू होंगी जो NPS पर मिलती हैं। यानी आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), 80CCD(2), 80CCD(3), 80CCD(4) और धारा 10(12A), 10(12B) के सभी प्रावधान UPS पर भी लागू होंगे।

बेसिक+डीए का 10% तक टैक्स छूट ले सकेंगे

इसका मतलब यह है कि कर्मचारी अपने योगदान पर धारा 80CCD(1) के तहत बेसिक+डीए का 10% तक टैक्स छूट ले सकेंगे। इसके अलावा धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 की कटौती मिलेगी। नियोक्ता का योगदान भी एक सीमा तक टैक्स-फ्री रहेगा। निकासी और एन्युइटी पर भी वही प्रावधान लागू होंगे जो NPS में हैं।

टैक्स नियम (NPS जैसे ही UPS में भी लागू होंगे)

Section 80CCD(1) : कर्मचारी अपनी सैलरी (Basic+DA) का 10% तक का योगदान टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकता है।
Section 80CCD(1B) : NPS की तरह ही UPS में भी अतिरिक्त 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा।
Section 80CCD(2) : नियोक्ता (Employer) का योगदान भी टैक्स-फ्री रहेगा, एक लिमिट तक।
Section 80C, 80CCD(3), 80CCD(4), 10(12A) और 10(12B) : NPS जैसी ही सभी छूटें/शर्तें UPS में लागू होंगी।

टैक्स छूट के लिए कोई नई प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं

रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि UPS से जुड़ने वाले कर्मचारियों को टैक्स छूट का फायदा लेने में कोई नई प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी नियम पहले NPS के तहत लागू थे, वही अब UPS पर भी लागू रहेंगे।

Updated on:
29 Aug 2025 11:41 am
Published on:
29 Aug 2025 11:06 am
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