
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की सुविधा मिलती है। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कंपेंडियम ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) रूल्स व FAQ जारी किया है। इसमें साफ किया गया है कि कर्मचारी 1.25 करोड़ रुपये तक का घर या प्लॉट खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये तक ही एडवांस (HBA) मिलेगा।
HBA नियमों के मुताबिक कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक पे के 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का घर खरीद सकता है। हालांकि, अगर एचओडी उचित कारण मान ले, तो इसमें 25% की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। यानी अधिकतम 1.25 करोड़ रुपये तक की संपत्ति HBA नियमों के तहत खरीदी जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच यही है कि भले ही संपत्ति की कीमत 1.25 करोड़ रुपये हो, कर्मचारी को एडवांस के रूप में अधिकतम 25 लाख रुपये ही मिलेंगे।
कंपेंडियम में साफ किया गया है कि एडवांस की अधिकतम सीमा 3 आधार पर तय होगी :
1; 34 महीने का बेसिक पे या
2; 25 लाख रुपये या
3; घर/फ्लैट की वास्तविक कीमत
इनमें से जो रकम सबसे कम होगी, वही एडवांस के तौर पर दी जाएगी।
वर्तमान में HBA पर 7.44% ब्याज दर लागू है, जिसे हर वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय से बातचीत के बाद संशोधित किया जाता है। इसके अलावा, जो कर्मचारी पहले से ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था से होम लोन ले चुके हैं, वे भी चाहें तो अपने लोन को HBA में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सुविधा केवल स्थायी केंद्रीय कर्मचारियों को ही दी जाती है।
Published on:
29 Aug 2025 05:44 am
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