केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सेवानिवृत्ति पर 80 फीसदी राशि एकमुश्त निकाली जा सकेगी और केवल 20 फीसदी राशि की एन्यूटी खरीदनी होगी।
Major NPS Reforms: केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बड़ा बदलाव करते हुए सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 80 फीसदी राशि निकालने की छूट दी है जबकि नियमित पेंशन के लिए अब 40 फीसदी के बजाय शेष 20 फीसदी राशि की ही एन्यूटी खरीदनी होगी। साथ ही अब आठ लाख रुपए तक की राशि जमा होने पर रिटायरमेंट पर 100 फीसदी राशि निकाली जा सकेगी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने प्रमुख बदलावों के बारे में मंगलवार रात अधिसूचना जारी कर दी।
नियमों में विभिन्न बदलावों से से रिटायर होने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा राशि आएगी वहीं सेवा के दौरान भी उन्हें अपने कोष से धन निकासी को लचीला बनाया गया है। नए नियमाें में सिस्टैमैटिक निकासी प्लान की भी सुविधा दी गई है। साथ ही सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारी अब 75 के बजाय 85 साल की उम्र तक एनपीएस उपभोक्ता बने रह सकेंगे। देश में एनपीएस योजना में करीब 1.75 करोड़ गैर-सरकारी शामिल हैं।
एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच साल की लॉक-इन अवधि लागू होगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सामान्य रूप से पेंशन योजना से बाहर निकलने की अनुमति है। यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय संचित राशि पांच लाख रुपए तक है तो 100 प्रतिशत राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। इससे अधिक राशि होने पर 40 प्रतिशत राशि की एन्यूटी खरीदनी होगी।