Changes from 1 April 2026 lpg cylinder and petrol price: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज एक अप्रैल से महंगा हो गया है। वहीं, जेट फ्यूल की कीमत में भी इजाफा हुआ है।
Changes from 1 April 2026: आज से नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू हो गया है। इसके साथ ही कई सारे बड़े बदलाव आज से लागू हो रहे हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गए हैं। इसमें टैक्स से जुड़े कई बदलाव शामिल हैं। फॉर्म 16 की जगह अब फॉर्म 130 ने ले ली है। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और जेट फ्यूल भी महंगा हो गया है। आइए विस्तार से जानते हैं।
एक अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 194 रुपये, कोलकाता में 218 रुपये, चेन्नई में 203 रुपये और मुंबई में 196 रुपये महंगा हो गया है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 2078.50 रुपये में मिल रहा है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अप्रैल से जेट फ्यूल के दाम बढ़ा दिये हैं। एटीएफ की कीमत में 8.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह कीमत 1.04 लाख रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है।
प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इंडियन ऑयल का XP100 149 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, प्रीमियम डीजल Xtra Green की कीमत 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
1961 का इनकम टैक्स एक्ट अब इतिहास बन गया है। उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने ले ली है। टैक्स की दरें नहीं बदली हैं, स्लैब वही रहेंगे। लेकिन जो बदला है, वो है रिपोर्टिंग का तरीका। अब "असेसमेंट ईयर" और "प्रीवियस ईयर" जैसे उलझाने वाले शब्दों की जगह सिर्फ "टैक्स ईयर" होगा। नए एक्ट से आम आदमी के लिए टैक्स को समझना थोड़ा आसान होगा।
नौकरीपेशा लोगों के काम आने वाले फॉर्म 16 और फॉर्म 16A अब बंद हो गए हैं। उनकी जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 131 ने ले ली है। टैक्स भरने की प्रक्रिया भी थोड़ी बदली है।
जिन लोगों की सालाना कमाई 12 लाख रुपये तक है, उन्हें नई टैक्स व्यवस्था में जीरो टैक्स देना होगा। सेक्शन 87A के तहत रिबेट बढ़ा दी गई है।
नए नियमों के तहत कंपनियां अब सैलरी के ढांचे में बदलाव कर सकती हैं। पहले कई भत्तों की परिभाषा ढीली थी, जिससे कंपनियां टैक्स बचाने वाले पैकेज बनाती थीं। अब वो गुंजाइश कम हो जाएगी। साथ ही नए लेबर कोड के तहत बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50 फीसदी होनी चाहिए। इससे PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी लेकिन इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।
अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। पहले यह समयसीमा 4 घंटे थी।
किराए के घर में रहने वालों के लिए एक अहम बदलाव आया है। पहले 50 फीसदी HRA छूट सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तक सीमित थी। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद भी इस दायरे में आ गए हैं। अब HRA क्लेम करने के लिए फॉर्म 124 में मकान मालिक की पूरी जानकारी देनी होगी।
अब सिर्फ आधार कार्ड से PAN नहीं बनेगा। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट जरूरी होगा।
HDFC बैंक अब UPI ATM निकासी को भी फ्री लिमिट में गिनेगा। पांच से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए तो हर बार 23 रुपये कटेंगे। Bandhan Bank में मेट्रो शहरों में 3 और बाकी जगह 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे। उसके बाद 23 रुपये लगेंगे।