कारोबार

समय पर सामान की डिलीवरी नहीं हो तो पाएं क्षतिपूर्ति

आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स पोर्टल एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उत्पाद व सेवाएं घर बैठे प्राप्त की जा रही हैं। इनमें घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और रेडिमेड फूड तक की सेवाएं शामिल हैं। सभी कंपनियां सामान डिलीवरी के लिए एक अनुमानित समय प्रदर्शित करती हैं।
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Updated: 13 Sep 2024, 6:45 PM IST
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आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स पोर्टल एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उत्पाद व सेवाएं घर बैठे प्राप्त की जा रही हैं। इनमें घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और रेडिमेड फूड तक की सेवाएं शामिल हैं। सभी कंपनियां सामान डिलीवरी के लिए एक अनुमानित समय प्रदर्शित करती हैं। अलग-अलग उत्पाद व सेवाओं के मामले में यह समय सीमा भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। कई घरेलू सामान, दूध व फूड आइटम्स प्रदाता तो 20 मिनट में ही डिलीवरी करने का वादा कर रहे हैं।

भरपाई करनी होगी
यदि उपभोक्ता को निर्धारित समय पर डिलीवरी नहीं होती है, तो यह निर्माता व सेवाप्रदाता की कमी माना जाता है और उपभोक्ता उससे होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

डॉ. अनन्त शर्मा, नेशनल चेयरमैन, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन

Updated on:
13 Sep 2024, 6:45 PM IST
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