Income Tax Refund : फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट खत्म हो गई है। ऐसे में जिन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है उन्हें अपने ITR रिफंड का इंतजार है। अगर आप भी इनकम टैक्स रिफंड का इतंजार कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।
income tax Refund : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 रखी थी। यानी अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट बीत चुकी है। अगर अभी भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप लेट फीस पेमेंट करके अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि अब आपको 5 लाख से कम इनकम पर 1 हजार व 5 लाख से अधिक इनकम पर 5 हजार रुपए लेट फीस रिटर्न फाइल करने के लिए देना पड़ेगा। वहीं जब आप किसी फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा टैक्स का पेमेंट कर देते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चेक करने पर आपका कोई पैसा बच जाता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वापस कर देता है। इस वापस हुए पैसे को ही ITR Refund कहा जाता है।
आप बैंक FD, बांड में ज्यादा TDS कटौती या किसी अन्य चीजों में ज्यादा पैसे की कटौती से जुड़ी जानकारियों को ITR भरते समय अपडेट करते हैं तो उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस चीज को चेक करता है। जब वह कंफर्म हो जाता है कि टैक्सपेयर्स ने सही जानकारी दी है तो वह पैसा रिफंड कर देता है।
एक्नॉलेजमेंट नंबर का यूज करके कैसे चेक करें ITR रिफंड की स्थिति
- इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login; पर जाना है।
- इसके बाद यूजर आइडी और पासवर्ड का यूज करके लॉगइन कर लेना है।
-इसके बाद माई अकाउंट पर जाकर 'रिफंड/डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करना है।
- इसके बाद ड्रॉप डाउन मैन्यू से इनकम टैक्स रिटर्न चूज करना है।
- इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर में किल्क करना है।
-अब एक नया वेबपेज खुलेगा, जिसमें ITR रिफंड के बारे में पूरी जानकारी रहेगी।
पैन नंबर यूज करके कैसे चेक करें ITR रिफंड की स्थिति
- इसके लिए सबसे पहले NSDL की वेबसाइट की जाना है।
- इसके बाद ITR रिफंड स्टेटस में किल्क करना है। आप डायरेक्ट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-home.html लिंक में किल्क करके भी ITR रिफंड वाले वेबपेज में पहुंच सकते हैं।
- इसके बाद वहां पर असेसमेंट ईयर 2022-23 चूज करके सबमिट पर किल्क कर देना है।
- अब ITR रिफंड के बारे में पूरी जानकारी से जुड़ा एक वेबपेज खुलेगा, जिसके जरिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।