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1 अप्रैल के बाद ज्वाइन की है गवर्नमेंट जॉब तो आपके लिए है गुड न्यूज

पीएफआरडीए ने यूपीएस में शामिल होने के लिए नए केंद्रीय कर्मचारियों को मौका दिया है।

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Sep 17, 2025
केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने का एक और मौका है। (PC: Gemini)

केंद्रीयकर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खास विकल्प की घोषणा की है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 अगस्त 2025 के बीच केंद्रीय सेवा ज्वाइन की और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प चुन लिया है। अब ये कर्मचारी सिंगल ऑप्शन लेकर Unified Pension Scheme (UPS) में माइग्रेट कर सकते हैं। UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अब 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का फायदा मिल रहा है। यह 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हुआ है। सरकार ने यूपीएस में रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी बेनिफिट शामिल कर दिया है।

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30 सितंबर तक UPS में हो सकते हैं शामिल

इस खास विकल्प के तहत पात्र केंद्रीय कर्मचारी, जो NPS में शामिल हो चुके हैं, अब 30 सितंबर 2025 तक Unified Pension Scheme में स्विच कर सकते हैं। यह विकल्प उन कर्मचारियों को दिया जा रहा है ताकि वे अपने भविष्य के पेंशन बेनिफिट को UPS में तय कर सकें। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक लचीला और बेहतर पेंशन लाभ उपलब्ध कराना बताया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू

सर्कुलर में पीएफआरडीए में जीएम प्रियंका गुप्ता ने साफ बताया गया है कि फैसला पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 14 के तहत लिया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे तय डेडलाइन से पहले अपना विकल्प स्पष्ट कर लें, ताकि भविष्य में पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।

जनवरी में आई है यह स्कीम

PFRDA के सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार ने UPS को 24 जनवरी, 2025 को नोटिफाई किया था। इसके साथ ही UPS को लागू करने के लिए PFRDA (Operationalization of the Unified Pension Scheme under NPS) Regulations, 2025 को 19 मार्च, 2025 को नोटिफाई किया गया। यही नहीं 2 सितंबर, 2025 को केंद्रीय नागरिक सेवा नियमावली (Central Civil Services Rules) के तहत UPS को लागू करने वाले नियम भी जारी किए गए थे।

Published on:
17 Sept 2025 11:02 am
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