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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकायत दर्ज कराने के लिए शुरू की नई सुविधा, टैक्सपेयर को मिलेगी राहत

कई पहलुओं पर शिकायत दर्ज कराने को लेकर टैक्सपेयर्स के लिए तीन अलग आधिकारिक ईमेल आईडी जारी करी हैं।
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income tax department
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नई दिल्‍ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने करदाताओं को खास सुविधा प्रदान कर रही है। इसके तहत अब टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) को अलग तरह की शिकायत के लिए नया प्‍लेटफॉर्म दिया जाएगा। दरअसल, विभाग ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम (Faceless Assessment Scheme) के तहत कई पहलुओं पर शिकायत दर्ज कराने को लेकर टैक्सपेयर्स के लिए तीन अलग आधिकारिक ईमेल आईडी जारी करी हैं। टैक्सपेयर्स के चार्टर के साथ मेल करते हुए टैक्सपेयर्स सर्विस को बेहतर बनाने के लिए विभाग ने लंबित मामलों से जुड़ी शिकायतें को लेकर फेसलेस स्कीम से जुड़ी ई-मेल आईडी तैयार करी हैं।

टैक्‍सपेयर्स के लिए आसान हो जाएगा शिकायत करना

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार इस तरह से टैक्सपेयर्स अपनी समस्‍या को लेकर तीन अलग-अलग ईमेल आईडी पर शिकायत कर सकेंगे। दरअसल, फेसलेस असेसमेंट स्कीम यानी ई-असेसमेंट (e-assessment) के तहत टैक्सपेयर्स और टैक्स अधिकारी का सामना नहीं हो पाता है।

इससे टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह की शिकायत करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही समस्‍या का समाधान आसानी से हो सकेगा। गौरतलब है कि इस स्कीम को केंद्र सरकार ने साल 2019 में लॉन्च करा था। इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी से बात करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3 ईमेल आईडी पर करदाता की अलग-अगल शिकायत

आयकर विभाग की ओर से जारी तीन ईमेल आईडी पर करदाता की अलग-अलग तरह की शिकायतों पर समाधान तेजी से हो सकेगा। ई-मेल आईडी को अलग-अगल तरह की शिकायत को लेकर वर्गीकृत किया गया है। फेसलेस मूल्यांकन स्कीम के लिए टैक्‍सपेयर्स Samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। टैक्‍सपेयर्स फेसलेस पेनाल्टी के लिए samadhan.faceless.penalty@incometax.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। फेसलेस अपील के लिए samadhan.faceless.appeal @incometax .gov.in पर ई-मेल करेंगे तो समस्‍या का जल्‍द समाधान हो सकेगा।

Published on:
08 Aug 2021 06:01 pm