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Income Tax और Toll Tax को लेकर आई ये 2 बड़ी अपडेट, जापके लिए जानना जरूरी

Income Tax News: अगर आप पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं, तो पहले अपना बकाया टोल चुका दें। इसके बिना आप अपना व्हीकल नहीं बेच पाएंगे।

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Jul 19, 2025
अगर आपने बकाया टोल नहीं चुकाया तो आप अपनी गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। (PC: Pixabay)

इनकम टैक्स विभाग ने आखिरकार गुरुवार को ऑनलाइन फाइलिंग के लिए आइटीआर-2 फॉर्म एक्टिव कर दिया है। अब तक सिर्फ आइटीआर-1 और आइटीआर-4 फॉर्म ही ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध थे। इनकम टैक्स विभाग के ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर आइटीआर-2 फॉर्म पहले से भरे हुए डेटा यानी प्री-फिल्ड जानकारी के साथ उपलब्ध करा दिया गया है। इससे उन टैक्सपेयर्स को आइटीआर फाइल करने में काफी आसानी होगी, जिनकी इनकम में कैपिटल गेन, क्रिप्टो इनकम या विदेशी एसेट्स से होने वाली आय शामिल है। आइटीआर-2 फॉर्म उनके लिए भी है, जिनकी कमाई सैलरी या पेंशन से होती है, कृषि आय 5000 रुपए से अधिक है और एक या अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो। इसके अलावा, लॉटरी, रेस, या अन्य लीगल सट्टेबाजी से हुई आमदनी पर भी आईटीआर-2 फॉर्म भर सकते हैं।

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आईटीआर-2 एक्सेल शीट का कैसे करें यूज?

स्टेप 1. आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल बेस्ड आईटीआर यूटिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। वहां जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 2. डाउनलोड करने के बाद आपको एक विंडो जिप फाइल मिलेगी, जिसमें एक एक्सेल स्प्रेडशीट होगी।

स्टेप 3. इस एक्सेल फाइल में कई शेड्यूल्स और फील्ड्स हैं, जहां टैक्सपेयर्स अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशंस दर्ज कर सकते हैं।

स्टेप 4. स्प्रेडशीट में जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।

स्टेप 5. इस भरी हुई स्प्रेडशीट को आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर दें और इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दें।

स्टेप 6. अब आपको अपनी आईटीआर को 30 दिन के अंदर वेरीफाई भी कराना होगा।

बकाया टोल टैक्स देकर ही बेच पाएंगे वाहन

अगर आपके वाहन पर टोल राशि का भुगतान लंबित है, तो बकाया राशि चुकाए बिना आप अपने वाहन को बेच नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार टोल टैक्स के बकाया को लेकर सख्त प्रावधान लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत टोल टैक्स बकाया होने पर वाहनों का इलेक्ट्रॉनिक चालान किया जाएगा। वाहन मालिक को राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा का संपूर्ण विवरण भेजा जाएगा। इसके बाद उनको बकाया टोल टैक्स भुगतान करने की सलाह दी जाएगी। बकाया टोल टैक्स का भुगतान नहीं करने पर वाहन के मालिक पंजीकरण प्रमाण पत्र नवीनीकरण, वार्षिक कर, बीमा आदि नहीं करा सकेंगे। किसी अन्य राज्य में वाहन का पंजीकरण कराने या बेचने के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी।

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Published on:
19 Jul 2025 02:38 pm
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