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खिलाड़ियों पर Indian Railways हुआ मेहरबान, इस मामले में दी बड़ी ढील

National Sports Federations (NSFs) की मान्यता को लेकर खिलाड़ियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी रहती थी।

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Aug 29, 2025
रेलवे में ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर में तनातनी चल रही है। (Photo : Patrika)

Indian Railways ने खेल कोटे से होने वाली भर्ती और खिलाड़ियों की बड़ी परेशानी दूर कर दी है। उसके मुताबिक अब जिन National Sports Federations (NSFs) की मान्यता युवा मामले व खेल मंत्रालय से समय पर रीन्यू नहीं हो पाती, उनके द्वारा कराए गए टूर्नामेंटों के सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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रेलवे में खिलाड़ियों की भर्ती स्पोर्ट्स कोटे से

रेलवे में खिलाड़ियों की भर्ती स्पोर्ट्स उपलब्धियों के आधार पर होती है और इसके लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के तहत आयोजित होना जरूरी होता है। अब तक NSFs की वार्षिक मान्यता में देरी या विवाद की स्थिति में खिलाड़ियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी रहती थी।

क्या बदला नया नियम

रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जिस भी फेडरेशन को आखिरी बार मंत्रालय ने मान्यता दी थी, उसे मान्यता प्राप्त माना जाएगा। अगर मंत्रालय से उसके निलंबन, डीरिकग्निशन या नए फेडरेशन की मान्यता का आधिकारिक पत्र मिलता है तो कार्रवाई होगी। अगर किसी फेडरेशन की मान्यता पिछली तारीख से रद्द की गई है, तब भी उस दौरान हुए टूर्नामेंट के सर्टिफिकेट प्रोत्साहन, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए मान्य होंगे।

भर्ती के नियम में क्या हुआ बदलाव

भर्ती के मामलों में भी अगर टैलेंट स्काउटिंग के तहत ऑफर लेटर जारी हो चुका है या ओपन एडवरटाइजमेंट के तहत अंतिम पैनल छप चुका है, तो चयन वैध माना जाएगा। जहां यह प्रक्रिया अधूरी होगी, वहां भर्ती तुरंत रोक दी जाएगी और अब तक हुए ट्रायल या मेडिकल निरस्त माने जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को राहत

रेलवे ने साफ किया है कि अगर किसी खिलाड़ी ने सरकार या Sports Authority of India (SAI) की इजाजत से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है तो उसकी उपलब्धि भर्ती और प्रोत्साहन दोनों के लिए मान्य रहेगी, चाहे फेडरेशन की मान्यता विवादित ही क्यों न रही हो। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और सभी जोनल रेलवे इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

Updated on:
30 Aug 2025 10:04 am
Published on:
29 Aug 2025 04:33 pm
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