ITR Rules: अगर आपने एक वित्त वर्ष में विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च किये हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी है। लास्ट डेट 15 सितंबर है।
ITR Rules: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट पास आती जा रही है। अगर आपने अभी तक भी अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द फाइल कर लें। 15 सितंबर 2025 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने इस डेडलाइन तक भी आईटीआर फाइल नहीं की, तो फिर आप 31 दिसंबर 2025 तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। इस आर्टिकल में हम आपको उन 5 ट्रांजेक्शंस के बारे में बताएंगे, जिनके बाद आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है।
अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च करता है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। यह राशि एक बार में या साल में कुल खर्च की गई हो सकती है। ITR फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं से पूछा जाएगा कि "क्या उन्होंने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक का खर्च किया है?" करदाताओं को 'हां' या 'नहीं' पर टिक करना होगा। यदि उन्होंने 'हां' चुना है, तो खर्च की गई राशि का भी खुलासा करना होगा।
अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं, विदेशी इनकम है या विदेशी खातों में साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है। टैक्सपेयर्स को कर अधिकारियों के साथ पारदर्शिता बनाए रखने और नियमों का पालन करने के लिए ऐसी जानकारी का खुलासा करना होता है। विदेशी शेयरों से प्राप्त कोई भी डिविडेंड कर योग्य होता है। इसके अलावा, करदाताओं को ITR में शेड्यूल FA (विदेशी संपत्ति) में अपने विदेशी शेयरों, प्रतिभूतियों (securities), खातों आदि से संबंधित विवरणों की रिपोर्ट करनी होगी।
यदि एक वर्ष में स्रोत पर कर कटौती (TDS) या स्रोत पर कर संग्रह (TCS) कुल 25,000 रुपये या इससे अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है। यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त कर कटौती या संग्रह वाले लोग अपनी आय की सही रिपोर्ट करें। इसके अलावा, जिन प्रोफेशनल्स की अपने व्यवसाय से ग्रॉस रिसिप्ट्स 10 लाख रुपये से अधिक हैं, उन्हें भी ITR फाइल करना होगा।
यदि किसी व्यक्ति ने एक वित्त वर्ष के दौरान चालू खातों (Current Accounts) में कुल 1 करोड़ रुपये से अधिक या बचत खातों (Savings Accounts) में कुल 50 लाख रुपये से अधिक रकम जमा की है, तो भी ITR फाइल करना अनिवार्य है। कर विभाग इस मानदंड का उपयोग पर्याप्त नकद लेनदेन की निगरानी और वित्तीय जांच बनाए रखने के लिए करता है।
यदि किसी करदाता ने एक वित्त वर्ष में कुल 1 लाख रुपये या उससे अधिक का बिजली बिल भरा है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।