आधार कार्ड , पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट सब कुछ ऐसे जरूरी दस्तावेज होते हैं जो हर इंसान के लिए अहम होता है। लेकिन क्या आपको इसके बारे में सोचा है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो इन दस्तावेजों को क्या करना चाहिए।
आधार कार्ड , पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट सब कुछ ऐसे जरूरी दस्तावेज होते हैं जो हर इंसान के लिए अहम होता है। ये सारे दस्तावेज सरकारी पहचान के रुप में तो काम करते ही है वहीं इनके बिना आपके कई जरुरी काम भी अटक जाते हैं। लेकिन क्या आपको इसके बारे में सोचा है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो इन दस्तावेजों को क्या करना चाहिए। क्या ये दस्तावेज स्वयं निरस्त हो जाते हैं या जो नॉमिनी होता है उसे जाकर कैंसिल कराना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन दस्तावेजों का क्या करना चाहिए।
वोटर आईडी कार्ड होता है कैसिंल:—
वोटर आईटी कार्ड पहचान के साथ साथ वोट देने के लिए भी होता है। ऐसे में इसे कैसिंल कराया जा सकता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवरा का कोई शख्स इसे चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म नंबर 7 को भरकर कैसिंल करा सकता है। इसके लिए उस मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना होता है।
यह भी पढ़ें :— Aadhaar Card: धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने आधार को स्कैमर्स से ऐसे बचाए
PAN कार्ड का क्या करें:—
बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसलिए इस तरह के सभी अकाउंट्स जहां पैन कार्ड की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है, तब तक संभालकर रखना चाहिए जबतक ये पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते। इसके बाद मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड डिएक्टिवेट कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ने से मृतक के परिवार पर परेशानी आ सकती है।
Aadhaar कार्ड का क्या करें:—
पीड़ित परिवार की यह जिम्मेदारी होती है कि कहीं मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। अभी तक यूआईएडीएआई ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि किसी की मौत हो जाने पर आधार कार्ड निरस्त किया जाना चाहिए। फिलहाल किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उसके बारे में तत्काल सूचना संबंधित विभाग को जरूर दिया जाना चाहिए।
पासपोर्ट का क्या करें:—
आधार कार्ड की तरह ही किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द करने की योजना नहीं है। जब पासपोर्ट की सम-सीमा समाप्त हो जाती है तो यह डिफॉल्टर के तौर पर अमान्य हो जाता है। इसके लिए आपको पासपोर्ट को संभालकर रखना होगा, ताकि ये किसी गलत हाथों में ना लगे।