केंद्रीय कर्मचारियों को एक और राहत यह मिली है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ीं चोटें (Spinal Deformity/Spinal Injury) भी अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में मान्य होंगी।
Transport Allowance hike news : अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) में डबल रेट देने का आदेश दिया गया है। अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 3200 रुपये के बजाय 6400 रुपये महीना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा यानी पहले से दोगुना।
यह बढ़ा हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत चिन्हित की गई दिव्यांगता की निम्न श्रेणियों में आते हैं:
ध्यान देने वाली बात यह है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ीं चोटें (Spinal Deformity/Spinal Injury) भी अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में मान्य होंगी।
अब तक दिव्यांग कर्मचारियों को सामान्य ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था। लेकिन अब संशोधित नियमों के तहत, पात्र कर्मचारियों को सामान्य दर का दोगुना ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। यदि अभी 3200 रुपये मिलते थे, तो अब 6400 रुपये तक की रकम सीधे मंथली सैलरी में जोड़ी जाएगी।
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिवहन एक बड़ी चुनौती होती है। अब डबल अलाउंस से ऑटो, टैक्सी या विशेष परिवहन सेवाओं का खर्च कुछ हद तक पूरा हो सकेगा। यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत भी है। इससे दिव्यांग कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में आत्मनिर्भरता मिलेगी, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
यह साफ किया गया है कि 15 सितंबर 2022 को जारी पुराने आदेश की सभी अन्य शर्तें वैसी ही रहेंगी। केवल दिव्यांगता की कैटेगरी में यह संशोधन किया गया है।