मंत्रालय ने यह भी साफ़ किया है कि अगर आपने अपनी घोषित संपत्ति से सोना खरीदा है तो उस पर भी काई टैक्स नहीं देना होगा।
केंद्र सरकार ने सोना रखने की सीमा निर्धारित कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सोने पर टैक्स लगाने और इसकी सीमा तय करने को लेकर चल रही अफवाहों के बीच यह कदम उठाया है। मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि घर में रखे सोने को लेकर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा पुश्तैनी सोना घर में रखा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इसी के साथ मंत्रालय ने यह भी साफ़ किया है कि अगर आपने अपनी घोषित संपत्ति से सोना खरीदा है तो उस पर भी काई टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह से घर में सोना रखने पर भी सफाई दी गई है। इसके तहत विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती हैं, वहीं अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना रखने के लिए मुक्त हैं। पुरुषों के लिए यह सीमा 100 ग्राम तक रहेगी।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह चल रही थी कि नोटबंदी के बाद सरकार घर में रखे सोने को लेकर कठोर कानून लाने जा रही है जिसके तहत इसकी सीमा तय होगी और ज्यादा सोना निकलने पर सरकार कार्रवाई करेगी।