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अब मिनटों में खुलेगा छोटी बचत योजना का खाता, पोस्ट ऑफिस में शुरू हुई स्मार्ट सेवा

Aadhaar e-KYC की शुरुआत देश के सभी डाकघर में इस साल जून से हो गई है।

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Jul 09, 2025
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डाक घर के ग्राहकों के फायदे की खबर है। डाक विभाग ने छोटी बचत योजनाओं के ग्राहकों को राहत देने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब देश भर के सभी डाक घरों में Recurring Deposit (RD) और Public Provident Fund (PPF) खाता खोलना बहुत आसान हो गया है। दरअसल डाक घरों ने खाता खोलने या अपडेट करने के लिए Aadhaar e-KYC की शुरुआत की है। इससे ग्राहकों को पेपर वर्क नहीं करना होगा। यह नई सुविधा 27 जून 2025 से CBS (Core Banking Solution) सिस्टम में लागू कर दी गई है। डाक विभाग ने अपने सभी डाक घरों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।

पहले से लागू e-KYC का विस्तार

डाक विभाग ने जनवरी 2025 में Aadhaar e-KYC प्रक्रिया शुरू की थी, जिससे ग्राहक की Customer Information File (CIF) तैयार कर खाता खोला जा सकता था। अप्रैल 2025 में यह सुविधा MIS, TD, KVP और NSC योजनाओं में भी शुरू की गई। अब इसे RD और PPF खातों तक बढ़ाया गया है।

किस काम के लिए मिलेगी e-KYC सुविधा?

ताजा अपडेट के अनुसार, निम्नलिखित कार्य e-KYC से संभव होंगे :

1- RD और PPF खाता खोलना

2- इन खातों में पैसा जमा करना

3- RD और PPF लोन खाता खोलना

4- PPF से आंशिक या पूर्ण निकासी

5- RD और PPF लोन का रीपेमेंट

कैसे काम करेगा नया सिस्टम?

अब जब कोई ग्राहक RD या PPF खाता खोलना चाहता है तो काउंटर पर उसका Aadhaar Biometric लिया जाएगा। खाता खोलने के दौरान दो बार बॉयोमेट्रिक से वेरिफाई किया जाएगा, एक बार सहमति के लिए और दूसरी बार ट्रांजैक्शन की पुष्टि के लिए।

पेपर वर्क की नहीं होगी जरूरत

Aadhaar e-KYC के जरिए किए गए लेन-देन के लिए Pay-in-slip या Withdrawal Voucher की जरूरत नहीं होगी। खाता खोलते समय फॉर्म में लिखी रकम को ही शुरुआती जमा माना जाएगा। अगर ग्राहक अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से रकम ट्रांसफर कर नया खाता खोलना चाहता है तो उसे अलग से SB-7 फॉर्म देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कौन से काम अभी पुराने तरीके से ही होंगे?

हालांकि खाता बंद करना, खाता ट्रांसफर करना और नॉमिनी बदलने जैसे काम फिलहाल मौजूदा प्रक्रिया के तहत ही होंगे। इन कामों को e-KYC से जोड़ने की तैयारी चल रही है। डाक विभाग ने साफ किया है कि Aadhaar e-KYC से जुड़े किसी भी दस्तावेज में आधार नंबर मास्क्ड फॉर्म (जैसे XXXX-XXXX-1234) में होना चाहिए। अगर किसी दस्तावेज में पूरा आधार नंबर दिखता है तो संबंधित पोस्टमास्टर को उसे काले पेन से छिपाना होगा।

ग्राहकों को होगा सीधा लाभ

इस नई व्यवस्था से ग्राहकों को पेपर वर्क से राहत मिलेगी और लेनदेन तेज, सुरक्षित व पारदर्शी हो पाएगा। डाक विभाग ने सभी सर्किलों को यह निर्देश दिया है कि वे Aadhaar e-KYC आधारित लेनदेन को बढ़ावा दें ताकि KYC प्रक्रिया सरल हो और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिले।

Published on:
09 Jul 2025 05:15 pm
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