आजकल बैंक समेत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आदि कामों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी है। मगर कई बार बहुत से लोगों का पैन कार्ड गलती से खो जाता है। ऐसे में आपको कई मुश्किल हो सकती है।
नई दिल्ली। किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन में PAN कार्ड सबसे जरूरी होता है। आजकल बैंक समेत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आदि कामों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी है। मगर कई बार बहुत से लोगों का पैन कार्ड गलती से खो जाता है। ऐसे में आपको कई मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले तो आपको अपने ओरिजनल पैन कार्ड खोने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाए। इसके बाद ही आप पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
घर बैठे डाउनलोड करें ई-पैन कार्ड:—
अगर आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो जाए तो कई काम रुक सकते हैं। हालांकि, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने हाल ही में एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। जिसके जरिए आप घर बैठे मिनटों में अपना ई-पैन (e-PAN) डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं ई-पैन :—
1. ई-पैन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
2. इसके बाद अब 'Instant E PAN' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. अब 'New E PAN' ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. इसके बाद अपना पैन नंबर दर्ज करें।
5. अगर आपको पैन नंबर याद नहीं है, तो आप आधार नंबर लिख दें।
6. यहां कई नियम और शर्तें दी गई होंगी, इन्हें ध्यान से पढ़कर 'Accept' पर क्लिक करें।
7. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस ओटीपी को डालें।
8. अब 'Confirm' पर क्लिक कर दें।
9. कंफर्म करते ही आपकी ईमेल आइडी पर पैन पीडीएफ फॉर्मैट में आ जाएगा। यहां से आप अपना 'e-Pan' डाउनलोड कर सकते हैं।
कितनी चुकानी होगी कीमत :—
अपने देश के अंदर नए या डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए आपको 93 रुपये + 18 प्रतिशत GST के हिसाब से 110 रुपए चुकाने होंगे। अगर पैन कार्ड विदेश में चाहिए मंगवाना है तो इसके लिए आपको 1011 रुपए चुकाने होंगे, जिसमें GST डिस्पैच चार्ज वगैरह शामिल हैं।