PAN Card Application Process: आयकर विभाग ने 1 अप्रैल से पैन कार्ड के पुराने आवेदन फॉर्मों को बदलकर चार नए फॉर्म (93, 94, 95, 96) पेश किए हैं। अब आवेदकों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म चुनना होगा।
Income Tax Department: अगर आप नया पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल से पैन कार्ड आवेदन की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। पैन कार्ड आपके वित्तीय मामलों से जुड़ा एक अहम दस्तावेज है। इसके आवेदन की प्रोसेस को सरल करने के लिए विभाग ने अब पुराने फॉर्म 49A और 49AA की जगह चार नए और खास फॉर्म लागू किए है। सरकार का मकसद इस प्रक्रिया को छोटा, आसान और डिजिटल फ्रेंडली बनाना है।
पहले केवल दो ही फॉर्म होते थे। आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 114 के तहत फॉर्म 49A के जरिए भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते थे। फॉर्म 49AA के जरिए NRI और विदेशी संस्थाएं आवेदन कर सकती थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन दोनों फॉर्म की जगह चार नए फॉर्म जारी किए है। इन फॉर्म को अलग अलग चार कैटेगरी के लिए तैयार किया गया है।
नए फॉर्म्स में कई पुरानी और लंबी-लंबी जानकारियों को हटा दिया गया है। अब आपको नाम के आगे लगने वाले 'सैल्यूटेशन' (जैसे श्री, श्रीमती) या नाम के शॉर्ट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके मुख्य बदलाव ये है-
अगर आपको अपने पुराने पैन कार्ड में कोई सुधार करवाना है, तो उसके लिए भी सिस्टम अलग कर दिया गया है। अब सुधार के लिए दो अलग फॉर्म होंगे। इसके तहत साधारण नागरिकों के लिए पैन सीआर-01 और कंपनियों के लिए पैन सीआर-02। ये सभी बदलाव टैक्स चोरी रोकने और डेटा को ज्यादा सटीक बनाने के लिए किए गए हैं।